खुशखबरी! बिजली बकायेदारों की सूची से नाम हटवाने का सुनहरा मौका

निजी नलकूप के किसान उपभोक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लायी है 'किसान आसान बिजली किश्त योजना' । इस योजना की अवधि 1 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक है। पंजीकरण के समय किसानों को बकाया मूल धनराशि का 5% अथवा न्यूनतम 1500 रुपये देना होगा। पंजीकरण के पश्चात निजी नलकूप उपभोक्ताओं को अधिकतम 6 किश्तों में बकाया मूल धनराशि जमा करने की सुविधा मिलेगी तथा 31 दिसंबर 2019 तक के बकाये पर सरचार्ज में छूट प्राप्त कर सकेंगे।

4 किo वाo तक विद्युत भार के घरेलू विद्युत बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए प्रारम्भ की गई "आसान किश्त योजना" की अवधि भी 29 फरवरी 2020 तक बढ़ा दी गयी है। इस योजना में भी पंजीकरण के लिए बकाया मूल धनराशि का 5% अथवा न्यूनतम 1500 रुपये देना होगा। पंजीकरण के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकतम 24 किश्तों में बकाया मूल धनराशि जमा करने की सुविधा दी गयी है तथा 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाये पर सरचार्ज में छूट प्राप्त कर सकेंगे।

तो देर किस बात की सरकार की इस किश्त योजना का लाभ उठाकर बकायेदारों की सूची से अपना नाम हटवाये।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम SDO आफिस , खंड कार्यालय विभागीय कलेक्शन सेंटर या जन सुविधा केंद्र (CSC केन्द्र) पर सम्पर्क करें। अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते है।

अधिक जानकारी के लिए इनसे भी संपर्क कर सकते है-
रितेश सिंह -      8009060005
विपुल उपाध्याय-7309090990

Comments